आपकी कार की RC खो गई है या चोरी हो गई है? कोई बात नहीं! आप आसानी से डुप्लीकेट आरसी बनवा सकते हैं. इस आर्टिकल में हम आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से डुप्लीकेट आरसी बनाने की पूरी जानकारी हिंदी में दे रहे हैं। कार चोरी के मामले में एफआईआर की कॉपी और लोन पर कार के मामले में एनओसी की भी आवश्यकता होगी। तो आइए जानते हैं दोनों तरह से डुप्लीकेट आरसी बनाने का आसान तरीका!
महत्वपूर्ण पहला कदम
गाड़ी चोरी होने पर सबसे पहले एफआईआर दर्ज कराएं।
यदि वाहन लोन पर है तो लोन देने वाली कंपनी से एनओसी लें।
ऑनलाइन तरीका
परिवहन सेवा पोर्टल पर जाएँ: [परिवहन सेवा वेबसाइट] पर जाएँ।
खाता बनाएँ: यदि आपके पास अभी तक कोई खाता नहीं है तो पंजीकरण करें।
ऑनलाइन सेवाएँ चुनें: शीर्ष मेनू से "ऑनलाइन सेवाएँ" चुनें और फिर "वाहन सेवाएँ" चुनें।
वाहन विवरण दर्ज करें: वाहन पंजीकरण संख्या, चेसिस नंबर दर्ज करें और ओटीपी प्राप्त करें।
डुप्लिकेट आरसी चुनें: "डुप्लीकेट आरसी जारी करें" चुनें और फिर "सबमिट करें" पर क्लिक करें।
फॉर्म भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें: फॉर्म में वाहन का प्रकार, चेसिस नंबर और आरसी खोने का कारण भरें, आवश्यक दस्तावेज़ स्कैन करें और अपलोड करें।
भुगतान करें: शुल्क का भुगतान डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से करें।
आवेदन ट्रैक करें: आप अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन जांच सकते हैं।
ऑफ़लाइन विधि
एफआईआर दर्ज करें: वाहन चोरी होने पर एफआईआर दर्ज करें।
आरटीओ कार्यालय जाएँ: उस आरटीओ कार्यालय जाएँ जहाँ आपका वाहन पंजीकृत है।
फॉर्म प्राप्त करें: आरटीओ से डुप्लिकेट आरसी के लिए आवेदन पत्र (फॉर्म 26) प्राप्त करें।
फॉर्म भरें: फॉर्म में पूरी जानकारी भरें.
दस्तावेज़ जमा करें: फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें, जैसे एफआईआर कॉपी (यदि वाहन चोरी हो गया है), प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी), वैध बीमा प्रमाणपत्र, पता प्रमाण और शुल्क भुगतान रसीद।
शुल्क का भुगतान करें: निर्धारित शुल्क का भुगतान करें।
आवेदन जमा करें: फॉर्म और दस्तावेज जमा करें।
डुप्लीकेट आरसी लीजिए: आपको कुछ ही दिनों में नई आरसी मिल जाएगी।
घर पर डुप्लीकेट आरसी: आवश्यक दस्तावेज़
फॉर्म 26 (आवेदन पत्र)
एफआईआर कॉपी (यदि वाहन चोरी हो गया है)
प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी)
वैध बीमा प्रमाणपत्र
पते का प्रमाण (आधार कार्ड, बिजली बिल आदि)
लोन एनओसी (यदि कार लोन पर है)
शुल्क भुगतान की रसीद