नागपुर न्यूज डेस्क: महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल वाहनों की सुरक्षा और वर्गीकरण को लेकर बड़ा कदम उठाया है। राज्य के गृह विभाग ने महाराष्ट्र मोटर वाहन (स्कूल बसों के लिए विनियमन) नियम, 2011 में संशोधन करते हुए 12 अगस्त 2025 को नई अधिसूचना जारी की। इसके तहत अब स्कूल बस और स्कूल वैन की नई परिभाषा तय की गई है। संशोधित नियमों के अनुसार, ड्राइवर को छोड़कर 13 या उससे अधिक बच्चों की बैठने की क्षमता वाले वाहन को स्कूल बस, जबकि 12 बच्चों तक बैठने की क्षमता वाले वाहन को स्कूल वैन माना जाएगा।
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने इस मामले में साल 2012 से स्वतः संज्ञान लिया हुआ है। मंगलवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से संयुक्त सचिव राजेंद्र होलकर ने अधिसूचना की जानकारी दी। अदालत ने इसे रिकॉर्ड पर लेते हुए अगली सुनवाई गुरुवार, 9 अक्टूबर को निर्धारित की। न्यायालय मित्र के रूप में वरिष्ठ विधिज्ञ फिरदोस मिर्झा और राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट दीपक ठाकरे उपस्थित रहे।
सरकार ने सुरक्षा उपायों पर भी जोर दिया है। स्कूल बस में 13 या उससे अधिक बच्चों के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, सभी जरूरी सुरक्षा इंतजाम और सीटों की व्यवस्था परिवहन आयुक्त द्वारा अनुमोदित हो। स्कूल वैन में 12 बच्चों तक बैठने की जगह होगी और यह केवल स्कूल बच्चों को ले जाने के लिए उपयोग होगी। सुरक्षा इंतजाम और सीटों की व्यवस्था भी परिवहन आयुक्त की मंजूरी से तय होगी।
याचिकाकर्ता ने कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए हैं जैसे कि “बच्चों” की जगह “छात्र” शब्द का प्रयोग, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले या आपराधिक रिकॉर्ड वाले ड्राइवरों पर प्रतिबंध, ड्राइवर की आंखों की जांच अनिवार्य, सभी वाहनों में स्पीड गवर्नर और मोबाइल निषेध, हर छह महीने मॉक ड्रिल, तीन अंकों की हेल्पलाइन और मोबाइल ऐप, ऑडियो-सह CCTV और नियम न मानने पर स्कूल प्रबंधन, ड्राइवर और कॉन्ट्रैक्टर पर सख्त कार्रवाई।
आरटीओ की शहर में 6 अक्टूबर तक की कार्रवाई का ब्योरा:
नोटिस भेजे गए स्कूल बस और वैन: 70
70 स्कूल बस में से रद्द किए गए लाइसेंस: 46
योग्यता प्रमाण पत्र और लाइसेंस नवीनीकरण के लिए नोटिस: 15
नवीनिकृत फिटनेस प्रमाण पत्र वाले वैध वाहन: 08
वाहन जिसके लिए 2024 का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी: 01