मुंबई, 01 अगस्त, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 27 जुलाई को राउ IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट के सामने से SUV लेकर निकलने वाले शख्स को दिल्ली की एक अदालत ने 50 हजार रुपए के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी है। मनुज कथूरिया को सोमवार (29 जुलाई) को गिरफ्तार किया गया था। मनुज पर आरोप था कि उन्होंने राजेंद्र नगर में पानी भरी सड़क पर तेज रफ्तार में गाड़ी निकाली जिसकी वजह से कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट का दरवाजा टूट गया और पानी बेसमेंट में भर गया, जिसमें डूबने से तीन छात्रों की जान चली गई। दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि उन्होंने छात्रों की मौत के मामले में SUV ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का कड़ा आरोप वापस लेने का फैसला किया है।
दरअसल, ओल्ड राजेंद्र नगर में 27 जुलाई को बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। यह पानी वहां के राउ IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में उतर गया, जिसमें डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। उस दिन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें एक कार राउ IAS कोचिंग के सामने से गुजरती दिखी। कार के गुजरने से पानी की लहरें कोचिंग के गेट की तरफ जाती दिखीं। इसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने ड्राइवर पर तेज गाड़ी चलाकर कोचिंग के बेसमेंट का दरवाजा तोड़ने का आरोप लगाया। वहीं, पुलिस ने कहा कि बीते 48 घंटे में जांच के दौरान सामने आया कि इस स्टेज पर भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 105 (गैर-इरादतन हत्या) का केस नहीं बनता है। इसकी पुष्टि तब होगी जब IIT दिल्ली की एक्सपर्ट टीम स्पॉट पर जाकर जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसलिए फिलहाल आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 281 (तेज रफ्तार में ड्राइव करना या सार्वजनिक रास्ते पर ड्राइव करना) के तहत केस बनता है। इस पर कोर्ट को जो सही लगेगा वह आदेश देगा।