पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना-II मामले में जमानत दे दी है। उन्हें रावलपिंडी की अदियाला जेल से रिहा कर दिया गया, जहां उन्हें अपने पति और उनकी बहनों के साथ नौ महीने तक कड़ी सुरक्षा में रखा गया था।
कोर्ट ने उनकी जमानत राशि 10 लाख रुपये तय की. इमरान खान अभी भी जेल में हैं, बुशरा बीबी की रिहाई उन्हें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनाती है, जिसका नेतृत्व उनके पति करते हैं। अपनी रिहाई के बाद, वह अपने बानी गाला आवास पर लौट आईं और उनके पीटीआई नेताओं के साथ बैठक करने की उम्मीद है।
तोशाखाना-II मामला पहले के तोशाखाना-I मामले से जुड़ा हुआ है, जिसमें इमरान खान पर विदेशी अधिकारियों से प्राप्त राज्य उपहारों का खुलासा करने में विफल रहने और दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि अपने कार्यकाल के दौरान, खान ने इन उपहारों का कम मूल्यांकन किया, जिसमें 2021 में सऊदी क्राउन प्रिंस से एक महंगा बुलगारी सेट भी शामिल था, और उन्हें निजी तौर पर बेचने से पहले राष्ट्रीय खजाने को इसकी सूचना नहीं दी।
बुशरा बीबी को तोशाखाना मामलों के अलावा अतिरिक्त कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। "इद्दत" मामले में बरी होने के तुरंत बाद उन्हें और इमरान खान को 13 जुलाई को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में अपनी पिछली शादी के बाद आवश्यक प्रतीक्षा अवधि का पालन किए बिना शादी करके इस्लामी रीति-रिवाजों का उल्लंघन करने का आरोप शामिल था। फरवरी में ट्रायल कोर्ट ने उनकी शादी को धोखाधड़ी करार देते हुए दोनों को सात साल की जेल की सजा सुनाई और काफी जुर्माना लगाया।