नागपुर न्यूज डेस्क: नागपुर के एक युवक की हत्या के मामले में छिंदवाड़ा के लोधीखेड़ा पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। यह मामला 2018 का है, जब उधारी के पैसों के विवाद में नागपुर के व्यापारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले की सुनवाई के बाद सौंसर न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। हत्या की इस वारदात की जांच टीआई जीएस उईके ने की थी।
अभियोजन अधिकारी संदीप मेश्राम के मुताबिक, पातालेश्वर निवासी शिवा त्रिपाठी और नागपुर के सतरंजीपुरा निवासी अतुल आवलापानी साथ में प्रॉपर्टी का काम करते थे। बाद में शिवा ने अतुल के साथ सट्टे का काम भी शुरू किया। इसी दौरान शिवा ने अतुल से तीस लाख रुपये उधार लिए थे, लेकिन सट्टे में सारी रकम गंवा दी। जब अतुल ने पैसे वापस मांगे तो शिवा ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची।
18 जनवरी 2018 को शिवा ने अपने साथी आदित्य सराठे, संदीप विश्वकर्मा और अरविंद उईके के साथ मिलकर अतुल को नागपुर से सौंसर के ढोढयाबोरगांव और छीतापार के जंगल ले जाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गहन पूछताछ में हत्या की साजिश का खुलासा हुआ।
सुनवाई के दौरान अदालत ने शिवा त्रिपाठी, आदित्य सराठे, संदीप विश्वकर्मा और अरविंद उईके को हत्या, षड्यंत्र और साक्ष्य छिपाने का दोषी पाया। अदालत ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद मृतक के परिवार को इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी है।