Posted On:Thursday, July 3, 2025
नागपुर न्यूज डेस्क: बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में मंगलवार को नागपुर शहर और ग्रामीण पुलिस विभाग के रिक्त पदों को लेकर सुनवाई हुई। बार-बार आदेश देने के बावजूद पद न भरने पर कोर्ट ने गृह विभाग के उपसचिव अरविंद शेटे को अवमानना नोटिस जारी किया था। इस पर शेटे ने कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर जवाब देने में हुई देरी के लिए बिना शर्त माफी मांगी है। अरविंद शेटे ने कोर्ट को यह भी बताया कि सरकार ने पहले ही पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और नागपुर पुलिस आयुक्त को रिक्त पद भरने के अधिकार दे दिए हैं। लेकिन कोर्ट ने इस पर असंतोष जताते हुए शेटे को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया है। अब कोर्ट ने नागपुर पुलिस आयुक्त और ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वे रिक्त पदों को भरने के लिए उठाए गए कदमों पर स्पष्टीकरण दाखिल करें। कोर्ट का कहना है कि ट्रैफिक समस्या से निपटने के लिए पुलिस बल में पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की जरूरत है। इसी संदर्भ में कोर्ट ने पूर्व में पूछा था कि क्या अतिरिक्त पदों की आवश्यकता है, जिस पर संबंधित अधिकारियों ने शपथ पत्र में रिक्त पदों की जानकारी दी थी। कोर्ट ने 27 नवंबर 2024 को आदेश दिया था कि नागपुर शहर पुलिस में 447 और ग्रामीण पुलिस में 391 पदों को चार सप्ताह में भरा जाए। लेकिन आदेश का पालन नहीं होने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए यह कार्रवाई की है। साथ ही शहर में गड्ढों के कारण हो रही दुर्घटनाओं पर दायर जनहित याचिका की भी सुनवाई की जा रही है।
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