नागपुर न्यूज डेस्क: रामझूले पर नशे में गाड़ी चलाकर दो लोगों को कुचलने के मामले में आरोपी रितिका उर्फ रितु मालू की नियमित जमानत अर्जी को जिला और सत्र न्यायालय ने 23 अक्टूबर को खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ मालू ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में अपील दायर की है। हाई कोर्ट ने सीआईडी को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
अगली सुनवाई दीपावली के बाद होगी:
रितु मालू की जमानत अर्जी पर न्या. उर्मिला जोशी-फालके के समक्ष सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने तहसील पुलिस से मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी है। सीआईडी ने मालू को गिरफ्त में लेकर कोर्ट से अनुमति प्राप्त कर उनकी हिरासत ली थी। पीसीआर की समाप्ति के बाद, उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
जिला न्यायालय में याचिका:
मालू ने नियमित जमानत के लिए पहले जिला और सत्र न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की थी। उनकी ओर से यह तर्क दिया गया कि उनके खिलाफ जांच समाप्त हो चुकी है, इसलिए उन्हें जमानत दिए जाने में कोई बाधा नहीं है। हालांकि, सरकार ने इसका विरोध करते हुए उनकी जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद मालू की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
हाई कोर्ट में याचिका पर आदेश जारी:
हाई कोर्ट ने मालू की याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश जारी किया है। मालू का पक्ष वरिष्ठ विधिज्ञ सुनील मनोहर ने प्रस्तुत किया, जिनकी ओर से उन्होंने जमानत की अपील की है।