नागपुर न्यूज डेस्क: महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण (MAT) ने नागपुर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO) किरण बिडकर को बड़ी राहत दी है। न्यायाधिकरण ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए बिडकर के निलंबन पर रोक लगा दी और उन्हें तत्काल ड्यूटी पर लौटने की अनुमति दे दी है।
मामले की पृष्ठभूमि:
किरण बिडकर को बुधवार को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। यह कार्रवाई 12 सितंबर 2025 को नागपुर में हुई एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना के संदर्भ में की गई थी। उस घटना में एक स्कूल वैन और स्कूल बस की टक्कर हो गई थी, जिसमें वैन चालक और एक छात्र की जान चली गई थी।
न्यायाधिकरण का निर्णय:
बिडकर ने महाराष्ट्र सिविल सेवा (अनुशासन और अपील) नियमों के तहत अपने खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को चुनौती देते हुए MAT में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद:
न्यायाधिकरण ने राज्य सरकार के निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी।
कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह बिडकर की याचिका के जवाब में एक हलफनामा (Affidavit) दाखिल करे।
इस आदेश के बाद बिडकर अब तत्काल प्रभाव से अपने पद पर वापस लौट सकेंगे।
यह मामला सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही और निलंबन की प्रक्रियाओं को लेकर एक बार फिर कानूनी चर्चा का विषय बन गया है। अब सभी की निगाहें राज्य सरकार द्वारा दाखिल किए जाने वाले जवाब पर टिकी हैं।