नागपुर न्यूज डेस्क: भोपाल की जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर.एस. पाटिल (भोसल) की अदालत ने फूड ब्रांड हल्दीराम के पक्ष में एक अहम फैसला सुनाते हुए डोमेन होस्टिंग कंपनी गो डैडी को निर्देश दिया है कि हल्दीराम के नाम से मिलते-जुलते सभी डोमेनों का पंजीकरण अगली सुनवाई तक के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। यह फैसला ट्रेडमार्क एक्ट के तहत दायर एक याचिका पर सुनवाई के बाद सामने आया।
हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल प्रा. लि. का आरोप है कि कुछ अज्ञात लोगों ने उनकी ब्रांड वैल्यू का गलत इस्तेमाल करते हुए 'हल्दीराम' नाम से मिलते-जुलते फर्जी डोमेन और वेबसाइट्स बना ली हैं। इन वेबसाइट्स के ज़रिए लोगों को फ्रेंचाइज़ी और डिस्ट्रीब्यूटरशिप के नाम पर ठगा जा रहा है। यह सभी डोमेन गो डैडी पर पंजीकृत हैं।
कंपनी के वकील ने अदालत को जानकारी दी कि हल्दीराम्स.कॉम नाम की आधिकारिक वेबसाइट वर्ष 2002-2003 में विधिवत ट्रेडमार्क के तहत पंजीकृत हुई थी। इसके बावजूद, कई जालसाजों ने हल्दीराम नाम के जैसे दिखने वाले डोमेन रजिस्टर करवाकर आम लोगों को भ्रमित किया है। कंपनी को इस सिलसिले में कई पुलिस स्टेशनों और नागरिकों से शिकायतें मिली हैं।
हल्दीराम की ओर से कोर्ट में यह भी कहा गया कि उन्होंने कई बार गो डैडी को इन फर्जी डोमेनों को हटाने के लिए कहा, मगर उन्हें जवाब मिला कि बिना कोर्ट के आदेश के कोई कार्रवाई संभव नहीं है। कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजों में पाया गया कि कम से कम 7 ऐसे डोमेन गो डैडी पर पंजीकृत हैं जो हल्दीराम जैसे नामों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसी आधार पर कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए इन डोमेनों को तुरंत निलंबित करने के निर्देश दिए हैं।